प्रमाणपत्र जो बताता है कि टैक्स चुका दिया गया है और कोई बकाया नहीं है।
वीज़ा रिन्यूअल और स्थायी निवास की अर्ज़ी में माँगा जाता है।
रेज़िडेंट टैक्स: नगर कार्यालय से लें। इनकम टैक्स: 税務署 से।
आम जानकारी, सिर्फ़ समझने के लिए। नियम और रकमें बदलती रहती हैं: संबंधित दफ़्तर से पक्का कर लें।